बिहार सरकार की Flower Development Scheme 2025-26 | 50% Subsidy for Farmers | गेंदा खेती योजन

बिहार सरकार की नई “Flower Development Scheme (2025-26)” — किसानों के लिए सुनहरा अवसर

आज कल सरकारें कृषि एवं उद्यान विकास को बढ़ावा देने में बहुत सक्रिय हो रही हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है — जिसे Bihar horticulture subsidy scheme 2025-26 कहते हैं। इस योजना के तहत अगर आप एक किसान हैं और गेंदा (marigold) की खेती करना चाहते हैं, तो आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी।

नीचे इस योजना की पूरी जानकारी — क्या क्या है eligibility, शुल्क, कैसे आवेदन करें — सब सरल भाषा में:

1. योजना का नाम और उद्देश्य

  • योजना का नाम: Flower Development Scheme (गेंदा विकास योजना Bihar, 2025-26)
  • उद्देश्य: किसानों को प्रोत्साहन देना कि वे फूलों की खेती करें, जिससे उनकी आय बढ़े, कृषि विविधता बढ़े, और कृषि-उद्योग को बल मिले।
  • इस योजना की पूँजी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

2. योजना की मुख्य विशेषताएँ / प्रमुख बिंदु

बिंदु विवरण
क्षेत्र बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में लागू है।
कृषि भूमि अनिवार्यता आवेदन के लिए आपके पास जमीन होनी चाहिए। यदि जमीन नाम पर न हो, तो एकरारनामा (agreement) के आधार पर आवेदन किया जा सकता है।
नामांकन / भूमि प्रमाण आपके पास एल0 पी0 सी0 (LPC) और अद्यतन रसीद होनी चाहिए। अगर जमीन के नाम में स्पष्टता न हो, तो वंशावली (genealogy / pedigree) लगानी पड़ेगी।
क्षेत्र सीमा न्यूनतम: 0.1 हेक्टेयर
अधिकतम: 2 हेक्टेयर
दर / लागत योजना की इकाई दर प्रति हेक्टेयर ₹ 80,000 है।
अनुदान (Subsidy) इस ₹ 80,000 में से 50% अनुदान मिलेगा। यानी, ₹ 40,000 प्रति हेक्टेयर तक।
Carriage Vehicle (मालवाहक वाहन) गेंदा फूल ले जाने के लिए वाहन का खर्च भी कवर होगा। अनुमानित लागत ₹ 6,50,000 है, और इस पर 50% तक अनुदान यानी ₹ 3,25,000 या वास्तविक वाहन मूल्य का 50% (जो कम हो) दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया वाहन कोटेशन, जमीन कागजात और गेंदा फूल खेती संबंधित एकरारनामा, ये तीनों दस्तावेज merge करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
अनुक्रम (Order of Priority) आवेदन “पहले आओ, पहले पाओ” (first come, first served) के आधार पर स्वीकार किए जाएँगे।

3. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है — Eligibility & Conditions

  • बिहार का वास्तविक किसान होना चाहिए, स्थानीय निवास का प्रमाण हो सकता है।
  • जमीन की स्वामित्व/नामांकन सब स्पष्ट होना चाहिए (या वैकल्पिक रूप से एकरारनामा आदि)।
  • गेंदा फूल की खेती करने की मंशा हो।
  • न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक भूमि हो और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक।
  • यदि वाहन अनुदान लेना हो, तो वाहन कोटेशन सहित अन्य कागजात देना होंगे।
  • सब दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4. इस योजना का Impact — कैसे बदल सकती है आपके जीवन में?

  1. आय में वृद्धि
    चूंकि सब्सिडी दी जा रही है, अनुदान मिलने के बाद आपके लागत कम हो जाएंगे। इससे net profit बढ़ने की संभावना है।
  2. नए अवसर
    फूलों की खेती, विशेषकर गेंदा, मांग में है — उपयोग सजावट, पूजा, फूलों का बाजार आदि में।
  3. आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी
    मालवाहक वाहन मिलने से आप फूल को बाजार, मंडी, ग्राहक तक आसानी से पहुंचा सकेंगे।
  4. स्थिर Livelihood (रोज़गार / रोजी-रोटी)
    खेती के अतिरिक्त फूलों की कटाई, परिवहन, विक्रय आदि क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बनेंगे।
  5. उद्यान विकास & सौन्दर्य बढ़ना
    जिले-जिला फूलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा, और पर्यटन या सौंदर्य दृष्टि से जिले खूबसूरत दिखेंगे।

5. कैसे आवेदन करें — Step by Step (Online)

  1. बिहार कृषि / उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जाएँ, Horticulture बिहार
  2. “Flower Dev Scheme / फूल विकास योजना — Online Application” लिंक पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म में अपनी जानकारी (नाम, पता, जिला, खसरा / जमीन विवरण आदि) भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज (LPC, नाम रसीद, वंशावली, वाहन कोटेशन आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
  5. सब विवरण जाँचें और “Submit” करें।
  6. यदि आवेदन स्वीकार होगा, तो अनुदान की राशि आपके बैंक खाते / लाभार्थी खाते में जमा कर दी जाएगी।

Tip: आवेदन जल्दी करें क्योंकि “पहले आओ, पहले पाओ” आधार पर चयन होगा।

6. संभावित Challenges / सावधानियाँ

  • यदि जमीन के नाम में विवाद हो, तो पहले साफ़–सफाई करें।
  • आवेदन के समय दस्तावेज़ अधूरे न हों — सभी प्रमाणों को सही रूप में तैयार रखें।
  • वाहन कोटेशन सही और वैध होना चाहिए।
  • योजना की राशि और सब्सिडी समय पर जारी हो, यह सुनिश्चित करने के लिए विभागीय संपर्क बनाए रखें।
  • यदि योजना की शर्तें बदलती हैं, अपडेटेड जानकारी अगली वेबसाइट / विभागीय घोषणाओं से देखें।

7. निष्कर्ष (Conclusion)

बिहार सरकार की यह Bihar horticulture subsidy scheme किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है — 50% सब्सिडी, वाहन सहायता, पहली-आवेदन आधारित प्रक्रिया — सब मिलकर देखो, योजना किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यदि आप एक such motivated किसान हैं, और आपके पास थोड़ी सी जमीन है, तो इसे ज़रूर consider करें। गेंदा फूल की खेती न केवल आपकी आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सकती है, बल्कि कृषि विविधता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करेगी।

Frequently Asked Questions (FAQ) — Bihar Flower Development Scheme 2025-26

Q1. Bihar horticulture subsidy scheme  (गेंदा फूल योजना) क्या है?

  •  यह बिहार सरकार की एक उद्यान विकास योजना है जिसमें किसानों को गेंदा फूल की खेती पर 50% तक सब्सिडी दी जाती है।

Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

  • केवल बिहार के स्थायी किसान, जिनके पास जमीन है या जिनके पास एकरारनामा (agreement) है, वे आवेदन कर सकते हैं।

Q3. न्यूनतम और अधिकतम कितनी जमीन पर आवेदन किया जा सकता है?

  • न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए आवेदन किया जा सकता है।

Q4. गेंदा फूल की खेती पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

  •  प्रति हेक्टेयर लागत ₹80,000 है, जिसमें से 50% यानी ₹40,000 तक सब्सिडी दी जाएगी।

Q5. क्या गाड़ी (Carriage Vehicle) पर भी सब्सिडी मिलेगी?

  • हाँ , गेंदा फूल के परिवहन हेतु वाहन पर भी 50% अनुदान (अधिकतम ₹3,25,000) तक दिया जाएगा।

Q6. आवेदन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

  • LPC (Lagatar Parcha / जमीन प्रमाण)
  • रसीद (updated land receipt)
  • वंशावली (यदि जमीन पर नाम विवाद हो)
  • Agreement (यदि एकरारनामा पर खेती कर रहे हों)
  • Vehicle quotation (अगर वाहन subsidy लेना हो)

Q7. आवेदन कैसे करें?

  • बिहार उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जाकर Online Form भरना होगा।
    ⇒ horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Q8. चयन कैसे होगा?

  • चयन “पहले आओ, पहले पाओ” (First Come, First Serve) आधार पर किया जाएगा।

Important Link For  Bihar horticulture subsidy scheme

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